शादी का झांसा देकर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म:सालभर किया रेप, प्रेग्नेंट हुई तो कराया अबॉर्शन फिर बातचीत की बंद, कोचिंग संचालक को उम्रकैद

राजधानी के टिकरापारा इलाके में महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण करने वाले कोचिंग संचालक को विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी मयंक मिश्रा को दोषी करार देते हुए यह दंड दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता और आरोपी की पहचान फरवरी 2023 में फेसबुक के माध्यम से हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने महिला डॉक्टर को अपने देवपुरी स्थित कोचिंग संस्थान बुलाया, जहां उसने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने धमकाकर करीब एक वर्ष तक पीड़िता का लगातार यौन शोषण किया। सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि पीड़िता गर्भवती हो गई थी। आरोप है कि आरोपी ने शादी करने से इनकार कर उसे गर्भपात की दवा दी और बाद में उससे संपर्क समाप्त कर लिया। पीड़िता की शिकायत पर टिकरापारा थाना पुलिस ने जून 2024 में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए अधिकतम मुआवजा दिए जाने की अनुशंसा भी की है।

More From Author

चंगोराभाठा में रायपुर नगर निगम की कार्रवाई:बिना अनुमति बन रहे 4 मकानों का हिस्सा तोड़ा, बिना नक्शा बनाए जा रहे निर्माण पर सख्त एक्शन

रिलायंस और मेटा बनाएंगे भारत का पहला AI डेटा सेंटर:बेंगलुरु की सृष्टि किरण अंडर-13 वर्ल्‍ड नंबर 1 टेनिस प्‍लेयर बनीं; 11 जून के करेंट अफेयर्स

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *