रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा:सोशल मीडिया में दोस्ती, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, गर्भवती हुई तो घर से भगाया

राजधानी में युवती से दुष्कर्म, जबरन अबॉर्शन कराने और शादी का झांसा देकर शोषण करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, अप्रैल 2024 में आरोपी अमन सिंह ने सरगुजा निवासी युवती से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया। इसके बाद वह उसे लगातार मिलने के लिए दबाव बनाने लगा, जबकि युवती उसे मना करती रही। परेशान होकर युवती ने उदयपुर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी और बाद में राजनांदगांव शिफ्ट हो गई। इसके बावजूद आरोपी उसे लगातार परेशान करता रहा। अंततः युवती ने राजी होकर सितंबर 2024 में उससे मुलाकात की। आरोपी उसे ट्रेन से रायपुर ले आया और एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे पटना ले गया, वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। अक्टूबर 2024 में आरोपी उसे आर्य समाज मंदिर ले गया और उससे एक कागज पर हस्ताक्षर कराकर यह कहा कि अब उनकी शादी हो गई है। इसके बाद वह उसे सूरजपुर ले गया, जहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। फरवरी 2025 में जब पीड़िता ने आरोपी को अपने प्रेग्नेंसी होने की जानकारी दी, तो आरोपी ने उसे दवा खिलाकर अबॉर्शन करा दिया। इसके बाद उसने पीड़िता से मारपीट की और उसे भगा दिया। साथ ही, उसने धमकी दी कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो उसे जान से मार देगा। बाद में युवती ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कराया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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