राजनांदगांव में शराब की ओवररेटिंग करते दो सेल्समैन पकड़े गए:डमी ग्राहक बनकर पहुंची टीम,शिकायत सही पाए जाने पर आ​बकारी विभाग ने किया केस दर्ज

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शराब दुकानों में ओवररेटिंग के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। दुर्ग संभाग की उड़नदस्ता टीम ने दबिश देकर दो कंपोजिट शराब दुकानों में तय कीमत से अधिक राशि वसूलते दो सेल्समैनों को पकड़ा है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल, राजनांदगांव में शराब दुकानों में ग्राहकों से तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूलने की लगातार शिकायतें आबकारी विभाग को मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर आबकारी आयुक्त पीएस अलमा के निर्देश पर दुर्ग संभाग की उड़नदस्ता टीम ने गुरुवार को दो शराब दुकानों पर औचक छापेमार कार्रवाई की। टीम ने डमी ग्राहक भेजकर जांच कराई, जिसमें दोनों दुकानों पर ओवररेटिंग का मामला सामने आया। डमी ग्राहक बनकर पहुंची टीम सबसे पहले टीम राजनांदगांव के रेवाडीह-01 स्थित कंपोजिट शराब दुकान पहुंची। यहां डमी ग्राहक के जरिए 20 पाव सुप्रीमो व्हिस्की खरीदी गई। इसकी सरकारी कीमत 2400 रुपए थी, लेकिन दुकान में मौजूद सेल्समैन हरीश साहू ने 2500 रुपए वसूल लिए। यानी ग्राहक से 100 रुपए ज्यादा लिए गए। दूसरी दुकान में भी मिली गड़बड़ी इसके बाद उड़नदस्ता टीम मंडी बाईपास लखोली रोड स्थित कंपोजिट शराब दुकान पहुंची। यहां भी डमी ग्राहक ने 20 पाव जम्मू स्पेशल व्हिस्की खरीदी। इसकी तय कीमत 2400 रुपए थी, लेकिन सेल्समैन शुभम कुमार ने 2500 रुपए वसूल लिए। यहां भी 100 रुपए ज्यादा वसूले गए। दोनों सेल्समैन पर केस दर्ज जांच में ओवररेटिंग की पुष्टि होने के बाद आबकारी विभाग ने दोनों सेल्समैन हरीश साहू और शुभम कुमार के खिलाफ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 39(ग) के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की चेतावनी आबकारी विभाग ने साफ कहा है कि शराब दुकानों में तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूलने वालों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। आगे भी शिकायत मिलने पर इसी तरह जांच की जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

आबकारी आयुक्त पी.एस. अलमा के निर्देश पर दुर्ग संभाग की उड़नदस्ता टीम ने राजनांदगांव की दो शराब दुकानों में छापेमार कार्रवाई की। यह कार्रवाई शराब की बोतलों पर तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत मिलने के बाद की गई। टीम ने दोनों दुकानों पर फर्जी ग्राहक (डमी कस्टमर) भेजकर शराब खरीदी। जांच में दोनों दुकानों पर तय सरकारी कीमत से 100 रुपये ज्यादा वसूलते हुए दो सेल्समैन पकड़े गए। रेवाडीह स्थित शराब दुकान में डमी ग्राहक ने 20 पाव सुप्रीमो व्हिस्की खरीदी। इसकी सरकारी कीमत 2400 रुपये थी, लेकिन सेल्समैन हरीश साहू ने 2500 रुपये वसूल लिए। इसी तरह मंडी बाईपास लखोली रोड स्थित शराब दुकान में 20 पाव जम्मू स्पेशल व्हिस्की की खरीद कराई गई। यहां भी सरकारी कीमत 2400 रुपये की जगह सेल्समैन शुभम कुमार ने 2500 रुपये वसूल लिए। आबकारी विभाग ने दोनों सेल्समैन के खिलाफ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 39(ग) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। विभाग ने साफ कहा है कि शराब दुकानों में ओवररेटिंग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी इस तरह की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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