छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने बिजली वितरण कंपनी की ओर से प्रस्तावित 24 प्रतिशत वृद्धि को खारिज करते हुए औसतन 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में लागू होंगी। आयोग के अनुसार, औसत बिजली आपूर्ति दर 7.13 रुपए प्रति यूनिट निर्धारित की गई है, जबकि औसत बिलिंग दर 6.71 रुपए प्रति यूनिट आंकी गई है। घरेलू बिजली की दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी। कृषि पंपों की बिजली दर में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि। वहीं, हाई वोल्टेज ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ 6.42 रुपए प्रति kVAh तय किया गया है। आयोग ने वितरण कंपनी की 32,520 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के प्रस्ताव के मुकाबले 28,348 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं कंपनी की तरफ से बताए गए 6,304 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के स्थान पर केवल 1,662 करोड़ रुपए का घाटा मान्य किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्या बदला गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को झटका किसानों को राहत और बढ़ी दरें निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए बड़े बदलाव उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए अहम फैसले उपभोक्ताओं के लिए अन्य महत्वपूर्ण फैसले
