छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। पति ने पत्नी को रिश्तेदारों के सामने 3 तलाक दे दिया। इससे पहले पत्नी ने महिला थाने में दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों परिवारों के बीच समझौता कराने की कोशिश हुई, लेकिन पति ने पत्नी को साथ रखने से साफ मना कर दिया। पीड़िता ने बताया कि शादी के समय उसके परिवार ने घरेलू सामान के साथ 3 लाख रुपए कैश दिए थे। इसके बाद भी पति 5 लाख रुपए और दहेज की मांग कर रहा था। इसके अलावा शादी के ढाई साल बाद भी बच्चा नहीं होने के कारण उसका पति से विवाद हुआ था। ससुराल पक्ष के तानों से परेशान होकर महिला 10 महीने पहले अपने मायके मोमिनपुरा आ गई थी। पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 2022 में हुआ था निकाह जानकारी के अनुसार, मोमिनपुरा निवासी सहाना बानो (31) का निकाह 18 जून 2022 को सदर रोड निवासी शोएब खान (40) से हुआ था। शोएब पेशे से व्यवसायी है। सहाना का आरोप है कि शादी के 3 महीने बाद ही पति और ससुराल पक्ष ने कम दहेज लाने की बात कहकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शिकायत में उसने बताया कि शादी के समय परिजनों ने घरेलू सामान के साथ 3 लाख रुपए कैश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी 5 लाख रुपए और मांगे जा रहे थे। बच्चा नहीं होने को लेकर बढ़ा विवाद सहाना बानो ने बताया कि उन्हें निकाह के ढाई साल बाद भी बच्चे नहीं हुए। इसे लेकर पति के साथ विवाद और बढ़ गया। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर वह 10 महीने मायके आकर रहने लगी। इसके बाद उसने महिला थाने में दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। मामले में महिला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए भी बुलाया था। समझौते की कोशिश के दौरान दिया ट्रिपल तलाक सहाना बानो के अनुसार, 6 जून को उसके परिवार के सदस्य जान मोहम्मद, समीर अंसारी, मोहल्ले के रज्जाक अंसारी और कलीम अंसारी महिला को लेकर शोएब के घर पहुंचे। सभी ने समझौता कराने और पति-पत्नी को साथ रहने के लिए समझाइश दी। इसके बावजूद शोएब ने सहाना को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया और सभी के सामने 3 बार तलाक बोलकर ट्रिपल तलाक दे दिया। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच समझौता नहीं हो सका। ऐसे में पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तीन तलाक पर कानून और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जानने के लिए इन ग्राफिक्स पर नजर डालिए… क्या है 3 तलाक कानून? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होने के बाद अगस्त 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक कानून बन गया। इसके तहत प्रमुख प्रावधान किए गए हैं- ……………………………………. तीन तलाक से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… रायपुर में शादी के 23 साल बाद ‘तीन तलाक’:पत्नी बोली- मेरा 22 तोला सोना उसने दूसरी औरत को दिया, पुलिस सुन नहीं रही रायपुर में तीन तलाक का मामला सामने आया है। शादी के 23 साल बाद पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। वहीं पत्नी का आरोप है कि पति ने उसका 22 तोला सोना भी लेकर दूसरी औरत को दे दिया है। पत्नी का ये भी आरोप है कि, पुलिस FIR भी नहीं कर रही। पढ़ें पूरी खबर…
