पत्नी को तलाक देकर जीजा ने साली से की शादी:ट्रिपल तलाक पीड़िता बोली-छोटी बहन को भगाकर ले गया, मुझे ससुरालवालों ने घर से निकाला

“मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे पति ने तलाक…तलाक…तलाक बोलकर अपनी साली से निकाह कर लिया। 3-4 साल से उनका अफेयर चल रहा था। उनको मैंने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। मेरी बहन को भगाकर ले गए और शादी कर घर लौटे। अब मुझसे मारपीट करते हैं।” ये बातें धमतरी जिले के कुरूद की रहने वाली आरिफा खातून ने बताई है। आरिफा खातून अपने भाई के साथ कोतवाली थाने पहुंची थी। यहां आरिफा ने अपने पति अशरफ अली और सास-ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। ये है पूरा मामला दरअसल, आरिफा खातून के पति अशरफ ने जनवरी 2025 में अपनी साली आइशा खातून से लव मैरिज कर ली। इससे आरिफा खातून के पति अशरफ के बीच विवाद होने लगा। इनके विवाद को लेकर कई बार सामाजिक बैठकें हुईं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। पीड़िता ने थाने में बताया कि तीन तलाक देकर पति ने छोड़ा है। उसने समाज में बैठक बुलाकर न्याय की मांग को तो अशरफ ने कई बार उसे धमकी दी। अशरफ का कहना था कि समाज में बैठक बुलाकर मामले को तूल न दिया जाए। तीन तलाक बोलकर छोड़ दिया मेरे को आरिफा खातून ने बताया कि 6 फरवरी, 15 और 16 तारीख को तीन तलाक बोलकर मुझे छोड़ दिया। समाज और संगठन की बात भी पति ने नहीं मानी। अब मैं अपने भाई के साथ थाने पहुंची हूं। दोनों के खिलाफ प्रताड़ना और तीन तलाक के खिलाफ FIR दर्ज कराई हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस ने अशरफ अली के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत अपराध कायम किया है। कोतवाली पुलिस ने FIR के बाद मामला कुरूद थाने को ट्रांसफर कर दिया है। आइशा खातून ने अपनी बड़ी बहन के खिलाफ दर्ज कराई FIR वहीं आइशा खातून ने अपनी बड़ी बहन आरिफा खातून के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आइशा खातून ने कहा कि आरिफा खातून ने जान से मारने की धमकी दी है। झूमाझटकी कर मारपीट की है। मारपीट से चोट आई है। पुलिस ने धारा 296, 115 (2), 351(2),3(5) बीएस के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही वहीं मामले में कुरुद थाने के ASI सुरेश नंद ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। तीन तलाक पर कानून और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जानने के लिए इन ग्राफिक्स पर नजर डालिए… क्या है तीन तलाक कानून? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होने के बाद अगस्त 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक कानून बन गया। इसके तहत प्रमुख प्रावधान किए गए हैं- ​​​​​…………………………………………………………. तीन तलाक से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… रायपुर में शादी के 23 साल बाद ‘तीन तलाक’:पत्नी बोली- मेरा 22 तोला सोना उसने दूसरी औरत को दिया, पुलिस सुन नहीं रही रायपुर में तीन तलाक का मामला सामने आया है। शादी के 23 साल बाद पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। वहीं पत्नी का आरोप है कि पति ने उसका 22 तोला सोना भी लेकर दूसरी औरत को दे दिया है। पत्नी का ये भी आरोप है कि, पुलिस FIR भी नहीं कर रही। पढ़ें पूरी खबर…

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