भास्कर अपडेट्स:ओडिशा के अंगुल में बस पलटी, 20 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर

ओडिशा के अंगुल में नेशनल हाईवे-149 पर ओएसआरटीसी की जगन्नाथ एक्सप्रेस बस पलट गई। हादसे में बस में सवार 38 यात्रियों में से 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आज की अन्य बड़ी खबरें… दिल्ली के हरि नगर में बिल्डिंग की पार्किंग में आग लगी, 2 गैस सिलेंडर फटे, 8 लोग सुरक्षित निकाले गए दिल्ली के हरि नगर में मंगलवार सुबह एक बिल्डिंग की पार्किंग में आग लग गई। आग के दौरान दो गैस सिलेंडर फट गए, जिससे 4 गाड़ियां जल गईं। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, दमकलकर्मियों ने मौके से आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली में 11वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार दिल्ली के कालकाजी इलाके में 11वीं कक्षा के छात्र सैयद हुसैन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, पार्क के पास छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद दो से तीन लोगों ने 19 साल के सैयद पर हमला किया। घायल छात्र को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। तमिलनाडु सीएम विजय को धमकी देने वाले डीएमके विधायक गिरफ्तार, कहा था- हड्डियां तोड़ देंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख विजय को सार्वजनिक मंच से हड्डियां तोड़ने की धमकी देने के आरोप में डीएमके विधायक मार्कंडेयन को गिरफ्तार कर लिया गया। तूतुकुडी में सभा के दौरान विधायक ने यह भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद ये वायरल हुआ था। टीवीके कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी की सजा घटाई, कहा- सुधार की संभावना सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के दुष्कर्म मामले में दोषी व्यक्ति की सजा उम्रकैद से घटाकर 20 साल कर दी। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अपराध के समय उसकी उम्र 25 साल थी, इसलिए उसके सुधरने की संभावना है। सजा में छूट का लाभ भी मिलेगा। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि दोषी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जेल में उसका आचरण भी अच्छा रहा है। राज्य सरकार ने ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया, जिससे लगे कि सुधार संभव नहीं। ट्रायल कोर्ट ने उसे पूरी उम्र तक कठोर कारावास की सजा दी थी। पीड़िता को 25 हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश भी था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा था। मामले में आरोप था कि पीड़िता ने रात में दिल्ली रेलवे स्टेशन से रिक्शा लिया। चालक ने घर छोड़ने के बजाय उसे सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। 7 सितंबर 2016 को एफआईआर दर्ज हुई। बेंच ने कहा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव के बावजूद पितृसत्तात्मक सोच से बाहर निकलने की कोशिशों के बीच ऐसी घटनाएं जारी हैं।

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