छत्तीसगढ़ में रेलवे का नया नियम:बिना टिकट यात्रा पर 500 जुर्माना, पहले 250 था, महिला कोच में घुसे तो 2500 पेनाल्टी, भीख मांगने पर रोक

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कई बदलाव किए हैं। जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में संशोधन किया गया है। ये नए नियम आज से लागू हो गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर अब नियम तोड़ने वालों पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का मकसद यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखना और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती करना है। नए नियमों के तहत कई तरह के उल्लंघनों पर जुर्माना, टिकट जब्ती और कानूनी कार्रवाई तक का प्रावधान किया गया है। इनमें दूसरे के नाम पर टिकट लेकर यात्रा करना, महिलाओं के आरक्षित कोच में बिना अनुमति प्रवेश, भीख मांगना, हंगामा करना और प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करना शामिल है। बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए अब पहले से ज्यादा सख्ती की जाएगी। अगर कोई यात्री बिना वैध टिकट यात्रा करता है, पुरानी टिकट का दोबारा इस्तेमाल करता है या टिकट से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उससे पूरा किराया वसूला जाएगा। इसके साथ कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त पेनल्टी भी देनी होगी। यदि यात्री भुगतान नहीं करता है तो मामला कोर्ट तक जा सकता है और आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार यह संसोधन 1 जुलाई 2026 से लागू होना था। लेकिन रेलवे ने इसे 20 जून से ही लागू करने का फैसला किया है। रेलवे स्टेशनों पर इसको लेकर एनाउसमेंट शुरू हो गए हैं। टिकट ट्रांसफर को लेकर भी लगेगा जुर्माना रेलवे ने किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट लेकर यात्रा करने वालों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे मामलों में टिकट जब्त की जा सकती है और यात्री से पूरा किराया वसूला जाएगा, साथ ही कम से कम 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, सीट या केबिन में बिना अनुमति जाने पर भी अब कड़ा जुर्माना लगेगा। ऐसे मामलों में 2500 रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। जरूरत पड़ने पर यात्री को तुरंत कोच से हटाया जा सकता है और गंभीर मामलों में कोर्ट में भी कार्रवाई हो सकती है। भीख मांगने पर पूरी तरह रोक संसोधन नियमों के अनुसार आज से ही रेलवे परिसर और ट्रेनों में भीख मांगने, बिना अनुमति सामान बेचने या फेरी लगाने पर भी कार्रवाई बढ़ाई गई है। ऐसे मामलों में 2000 रुपए तक पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ट्रेन में हंगामा करना पड़ेगा भारी वहीं अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में ट्रेन या स्टेशन परिसर में हंगामा करता है, यात्रियों को परेशान करता है या रेलवे व्यवस्था में बाधा डालता है तो उसे ट्रेन से हटाया जा सकता है। ऐसे मामलों में 1000 रुपए तक पेनल्टी, कम अवधि की जेल या सामुदायिक सेवा जैसे प्रावधान भी रखे गए हैं। इसके अलावा रेलवे परिसर में थूकना, अभद्र व्यवहार करना, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना, ट्रैक या यार्ड में बिना अनुमति जाना और यातायात नियम तोड़ना भी कार्रवाई के दायरे में आएगा। ऐसे मामलों में 500 रुपए तक पेनल्टी और गंभीर मामलों में जेल हो सकती है। प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करना भी अपराध
रेलवे ने खतरनाक और प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ सबसे सख्त नियम बनाए हैं। ऐसे मामलों में सामान जब्त किया जा सकेगा और न्यूनतम 10 हजार रुपए तक पेनल्टी लग सकती है। जरूरत पड़ने पर अदालत एक साल तक की सजा भी दे सकती है।

More From Author

महाराष्ट्र में हनुमान मंदिर की छत गिरी:30-40 लोगों के दबे होने की आशंका; शनिवार को दर्शन करने भीड़ उमड़ी थी

NEET एग्जाम के चलते मेडिकल-MBBS के स्टूडेंट्स की छुट्टियां कैंसिल:NMC ने जारी की एडवाइजरी, कल एग्जाम में नकल रोकने के लिए लिया गया ये फैसला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *