GST बदलाव से क्या सस्ता, क्या महंगा होगा:रोटी, दूध और हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री, यहां देखें सामानों की पूरी लिस्ट

GST काउंसिल ने घरेलू सामानों पर लगने वाले टैक्स में कटौती की है। 3 सितंबर को हुई बैठक में GST की 12% और 28% की पुरानी दरों को हटाकर 5% और 18% की दो नई दरें करने का फैसला किया। ये दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगी। यहां 13 ग्राफिक्स में जानें नई GST दरें ऐसी रहेंगी…

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