CJI बोले– कार स्टेटस सिंबल, इसे रोक नहीं सकते:लोग पैसा बचाकर कार खरीदते हैं; वकील ने कहा था– कारों पर रोक लगाकर प्रदूषण रोकें

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने कहा- कार एक स्टेटस सिंबल बन गया है। इसे नहीं रोक सकते। लोग कार खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं। लोगों ने साइकिल का इस्तेमाल बंद कर दिया है। CJI ने यह कमेंट सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील राकेश द्विवेदी के सुझाव पर किया। एडवोकेट द्विवेदी ने कहा था- प्रदूषण कम करने के लिए लोगों के कई-कई कारें रखने पर रोक लगानी चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेहद ताकतवर हो चुकी है, जिससे ठोस फैसले लेना मुश्किल हो रहा है।
कोर्ट ने आगे कहा कि CAQM वायु प्रदूषण कम करने में विफल है। कोर्ट ने कहा- ऐसा लगता है कि CAQM को न तो बिगड़ते AQI के कारणों की पहचान करने की जल्दी है और न ही लंबी अवधि के समाधान खोजने की। जब AQI लगातार गिरता जा रहा है तो आप कर क्या रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने CAQM को आदेश दिया कि वह दिल्ली की खराब होती हवा के असल कारणों की पहचान करें और दो हफ्तों के भीतर विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर पूरी रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अमीर लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए 17 दिसंबर: कोर्ट ने कहा था- सरकार लॉन्ग टर्म प्लान बनाए सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई की थी। कोर्ट ने NHAI और MCD को आदेश दिए कि दिल्ली बॉर्डर पर बने 9 टोल प्लाजा थोड़े समय के लिए बंद किए जाएं या किसी दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और पॉल्यूशन पर कंट्रोल होगा। कोर्ट ने MCD को एक हफ्ते में अपना फैसला लेने का समय दिया। पूरी खबर पढ़ें… पर्यावरण मंत्री बोले- वायु प्रदूषण के लिए योजनाओं की हर महीने समीक्षा होगी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राज्यों द्वारा बनाई गई योजनाओं की मासिक समीक्षा करने का निर्देश दिया। मंत्री ने राजस्थान और पंजाब सरकारों के साथ एक बैठक में कई निर्देश जारी किए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सेक्टर-वार कार्य योजनाएं तैयार की जाएं, जिसमें संबंधित विभागों पर कार्यान्वयन की स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए। ————— ये खबर भी पढ़ें… दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद-शरजील को जमानत नहीं मिली:सुप्रीम कोर्ट ने एक साल अपील करने पर रोक लगाई, 5 आरोपियों को बेल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शरजील एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें…

More From Author

ट्रम्प बोले- मोदी मेरे अच्छे दोस्त, लेकिन मुझसे खुश नहीं:वजह भारत पर 50% टैरिफ; दावा- मोदी मिलने आए, पूछा- सर क्या आपसे मिल सकता हूं

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड केस में याचिका खारिज की:कहा- अमीर लोग केस दर्ज होने पर कानून को चुनौती देने लगते हैं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *