राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने बिना योग्यता के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। आयोग ऐसे आवेदकों को न केवल परीक्षा से डिबार करेगा, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही भ्रामक जानकारी के साथ फॉर्म भरने वाले ई-मित्र संचालक भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। आवेदन वापस लेने का अंतिम अवसर
आयोग ने दस विभिन्न भर्तियों में आवेदन किए गए अभ्यर्थियों को अपना फॉर्म वापस लेने का मौका दिया है, जिसकी अंतिम तिथि कल है। आवेदन वापस लेने के लिए उम्मीदवारों को एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर ‘माय रिक्रूटमेंट’ सेक्शन में उपलब्ध विड्रॉ बटन का उपयोग करना होगा। एआई तकनीक से हो रही जांच
आयोग की आईटी शाखा विशेष सॉफ्टवेयर और एआई तकनीक का प्रयोग करते हुए प्राप्त आवेदनों की रैंडम जांच कर रही है। आयोग का मानना है कि अयोग्य उम्मीदवारों के आवेदन से न केवल समय और संसाधनों का अपव्यय होता है, बल्कि यह भर्ती प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। इन भर्तियों में आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि कल कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
आवेदन में असत्य जानकारी देने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। तकनीकी समस्याओं के लिए आवेदक recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 9352323625 और 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं। यह कदम RPSC की पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो योग्य उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करेगा और भर्ती प्रक्रिया की गुणवत्ता को बनाए रखेगा।
