एअर इंडिया पर ₹1 करोड़ का जुर्माना:सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई, 8 बार बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के उड़ा था विमान

भारत के नागरिक उड्डयन नियामक (DGCA) ने एअर इंडिया पर 1.10 लाख डॉलर (करीब 1 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एक एयरबस विमान को बिना ‘एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट’ (विमानल उड़ाए जाने योग्य है या फिटनेस सर्टिफिकेट) के 8 बार उड़ाए जाने के कारण की गई। DGCA ने एक गोपनीय आदेश में कहा है कि इस चूक से देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन पर जनता का भरोसा और कम हुआ है। एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर था
PTI के अनुसार मामला 26 नवंबर 2025 का है, जब एअर इंडिया ने खुद DGCA को इस चूक की जानकारी दी थी। कंपनी ने बताया था कि उनके एक एयरबस A320 नियो विमान का एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था। फिर भी उसे 24 और 25 नवंबर को 8 रेवेन्यू सेक्टर्स (व्यावसायिक उड़ानों) में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 2 दिसंबर को DGCA ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद अब रेगुलेटर ने जुर्माना लगाया है। एयर इंडिया की सफाई- सभी कमियां दूर कर ली गई हैं
जुर्माने की खबर के बाद एअर इंडिया ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। एयरलाइन ने कहा कि हमें DGCA का आदेश मिल गया है। यह मामला उस घटना से जुड़ा है, जिसकी जानकारी हमने खुद 2025 में अथॉरिटी को दी थी। हमने अपनी जांच में जो भी कमियां पाई थीं, उन्हें पूरी तरह ठीक कर लिया गया है और इसकी रिपोर्ट रेगुलेटर को दी गई है। टाटा के पास आने के बाद कई बार लगा जुर्माना
जब से टाटा ग्रुप ने एअर इंडिया की कमान संभाली है, तब से एयरलाइन अपनी सर्विस सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेगुलेटरी उल्लंघन के मामले भी सामने आए हैं। इससे पहले भी पायलटों की ट्रेनिंग में कमी, क्रू मेंबर्स के व्यवहार और तकनीकी खामियों के चलते DGCA एअर इंडिया पर कई बार लाखों-करोड़ों का जुर्माना लगा चुका है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर रेगुलेटर अब काफी सख्त रुख अपना रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे में 270 लोगों की मौत हुई थी
पिछले साल 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 टेकऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचा था। ———————————– एअर इंडिया से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… एअर इंडिया प्लेन क्रैश, मृतकों के परिवार के सामने शर्त:एयरलाइन बोली- ₹25 लाख लेकर सेटलमेंट करो; ब्रिटिश अखबार का दावा- केस छोड़ने का ऑफर दिया एअर इंडिया ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अंतिम मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, एयरलाइन ने इसके लिए पीड़ित परिवारों के सामने एक शर्त रखी है। एअर इंडिया ने कहा कि जो परिवार अंतिम मुआवजा स्वीकार करेंगे, उन्हें वादा करना होगा कि वे भविष्य में एअर इंडिया, विमान निर्माता और सरकारी एजेंसियों के खिलाफ कोई दावा नहीं करेंगे। पूरी खबर पढ़ें…

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