भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो एयरलाइंस की मोनोपॉली यानी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी की जांच होगी। देश में निष्पक्ष कारोबार पर नजर रखने वाली संस्था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) जांच कर रही है कि क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन किया है। इंडिगो संकट कॉम्पिटिशन एक्ट की धारा 4 का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। इसके मुताबिक कोई कंपनी अपनी धाक के बल पर बेजा कीमत नहीं वसूल सकती और सेवाओं को मनमाने ढंग से संचालित कर उपभोक्ताओं को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। आयोग अंदरूनी तौर पर इंडिगो की मोनोपॉली वाली स्थिति, खास रूट्स पर दबदबे और गलत इस्तेमाल जैसे कई पहलुओं पर गौर कर रहा है। किराया बढ़ाने का मामला अगर साबित होता है तो आयोग जांच का आदेश देगा। 4 दिन पहले डीजीसीए ने निगरानी से जुड़े नियम बदले थे चार दिन पहले इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशंस में आई दिक्कतों के बाद तकनीकी खामियों की निगरानी का पूरा ढांचा तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया है। उड़ानों में लगातार देरी, कैंसिलेशन और हालिया सुरक्षा घटनाओं ने डीजीसीए को डिफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम को जड़ से सख्त करने के लिए मजबूर किया है। 12 पेज के नए आदेश के मुताबिक अब किसी भी निर्धारित उड़ान में तकनीकी कारण से 15 मिनट या उससे ज्यादा की देरी होती है तो उसकी जांच अनिवार्य होगी। कंपनी को बताना होगा कि देरी क्यों हुई? उसे कैसे ठीक किया गया? दोबारा न होने के लिए क्या उपाय किए? ये ऐसे प्रावधान हैं, जो पहले लागू नहीं थे। कंपनी को किसी भी ‘मेजर डिफेक्ट’ की सूचना तुरंत डीजीसीए को फोन पर देनी होगी। 72 घंटे में विस्तार से रिपोर्ट भेजनी होगी। डिफेक्ट तीन बार दोहराए जाने पर उसे ‘रिपीटेटिव डिफेक्ट’ माना जाएगा और उस पर अलग से विशेष जांच शुरू होगी। डीजीसीए ने यह सख्ती इसलिए की क्योंकि अब तक डिफेक्ट रिपोर्टिंग व्यवस्था कमजोर थी। अभी तक 15 मिनट की देरी की जांच जैसी व्यवस्था नहीं थी और रिपीट डिफेक्ट की परिभाषा भी नहीं थी। इंडिगो संकट सामने आने के बाद नियम सख्त बने डीजीसीए की तरफ से नए प्रावधान इंडिगो संकट के सामने आने के बाद आए हैं। दरअसल, इंडिगो में क्रू मेंबर्स की कर्मी के चलते पिछले 8 दिनों में 5000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुईं थीं। 360 डिग्री स्कैन होगा, स्पॉट इंस्पेक्शन अनिवार्य
देशभर में फ्लाइट में देरी, भीड़भाड़, स्टाफ की कमी और ऑपरेशनल बाधाओं की बढ़ती घटनाओं के बीच डीजीसीए ने निगरानी व्यवस्था पूरी तरह बदलने का आदेश दिया है। अब डीजीसीए की सभी निरीक्षण टीमें एयरपोर्ट्स पर नियमित निरीक्षण यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से 7 घंटे तक रुकेंगी और ऑपरेशनल तैयारियों का वास्तविक समय में आकलन करेंगी। आदेश तत्काल लागू किया गया है। डीजीसीए ने नई निगरानी व्यवस्था के लिए 32 बिंदुओं वाली विशेष स्पेशल एयरपोर्ट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट भी अनिवार्य की है, जिसे हर निरीक्षण टीम को भरकर 48 घंटे में मुख्यालय भेजना होगा। डीजीसीए ने पहली बार इतने व्यापक और ऑन-द-ग्राउंड निरीक्षण तंत्र को मानकीकृत प्रक्रिया के रूप में लागू किया है। इसे एयरपोर्ट ऑपरेटरों और एयरलाइंस दोनों के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। चेकिंग में ये देखना होगा…
नए प्रोटोकॉल के तहत लाइसेंसिंग कंप्लायंस, प्रशिक्षण रिकॉर्ड, ड्यूटी रोस्टर, थकान प्रबंधन, स्टाफ की उपलब्धता, ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), जोखिम आकलन, रैंप सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की विस्तृत जांच होगी। भीड़ नियंत्रण, चेक-इन व सुरक्षा कतारों का प्रबंधन, हेल्प डेस्क, सूचना प्रसार, पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, बैगेज डिलीवरी और विशेष जरूरतों वाले यात्रियों की सहायता जैसी सेवाओं का मौके पर आकलन किया जाएगा। डीजीसीए के वे नए नियम, जिससे इंडिगो में स्टाफ की कमी हुई ———————————- ये खबर भी पढ़ें… इंडिगो संकट- एयरलाइन ने अबतक ₹610 करोड़ रिफंड किए:देशभर में यात्रियों को 3 हजार बैगेज भी लौटाए इंडिगो ऑपरेशन संकट के बीच रविवार शाम तक एयरलाइन ने यात्रियों को ₹610 करोड़ का रिफंड कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने देशभर में यात्रियों के 3 हजार से ज्यादा बैगेज भी लौटाए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार शाम इसकी जानकारी दी। पूरी खबर पढ़ें…
