दिल्ली-NCR में शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत:18 से 21 अक्टूबर तक परमिशन; SC बोला- पर्यावरण से समझौता नहीं, बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी। CJI बी आर जस्टिस गवई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनाना होगा, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दिल्ली-NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखे चलाने की परमिशन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 शर्तें रखीं- 1. गश्ती दल ग्रीन पटाखे बनाने वाले हर पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा। ग्रीन पटाखों के डिब्बों पर लगे QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। 2. NCR क्षेत्र में बाहरी क्षेत्रों से कोई भी पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी। 3. यदि नकली पटाखे पाए जाते हैं, तो संबंधित लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। 4. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State PCB) 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी करेंगे और इस संबंध में रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। 5. जल का नमूना भी लिया जाएगा। यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है…

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