जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नहीं रुकेगा:सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की, कैश कांड में कार्रवाई को चुनौती दी थी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में जस्टिस वर्मा ने कैश कांड को लेकर उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा ने उनके घर जले नकदी नोट मामले में इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की थी। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। जस्टिस वर्मा बोले थे- घर से नोट मिलना साबित नहीं करता कि ये मेरे थे
18 जुलाई को जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने तर्क दिया था कि उनके आवास के बाहरी हिस्से में कैश बरामद होने मात्र से यह साबित नहीं होता कि वे इसमें शामिल हैं, क्योंकि आंतरिक जांच समिति ने यह तय नहीं किया कि नकदी किसकी है या परिसर में कैसे मिली। समिति के निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए उनका तर्क दिया है- ये अनुमान पर आधारित है। याचिका में जस्टिस वर्मा का नाम नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट डायरी में इसे ‘XXX बनाम भारत सरकार व अन्य’ के टाइटल से दर्ज किया गया है। याचिका में जस्टिस वर्मा ने 10 तर्क दिए थे, जिन्हें खारिज किया गया संसद में आएगा महाभियोग प्रस्ताव 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी है। सभी पार्टियों से बात हो चुकी है और संसद की राय एकजुट है। रिजिजू ने आगे बताया कि लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है। जिन पार्टियों के सिर्फ एक-एक सांसद हैं, उनसे भी बात करूंगा, ताकि संसद का यह रुख सर्वसम्मति वाला हो। अब 3 स्लाइड में जस्टिस वर्मा कैश केस का पूरा मामला समझिए… ——————————- जस्टिस वर्मा से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… जस्टिस वर्मा को सरनेम से बुलाने पर वकील को फटकार:सुप्रीम कोर्ट बोला- क्या वे आपके दोस्त हैं, मर्यादा में रहिए; जस्टिस के खिलाफ महाभियोग आएगा सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके सरनेम से संबोधित करने पर एक वकील को फटकार लगाई। दरअसल, वकील मैथ्यूज नेदुम्परा जस्टिस वर्मा को सिर्फ वर्मा कहकर संबोधित कर रहे थे। पूरी खबर पढ़ें…

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