सक्ती रियासत के राजा को 7 साल की सजा:BJP नेता ने राजपरिवार की महिला से किया अप्राकृतिक रेप; घर-घुसकर कपड़े फाड़े, जबरदस्ती की

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में राजघराना परिवार के वर्तमान राजा धर्मेंद्र सिंह को 7 साल की सजा मिली है। धमेंद्र ने राजपरिवार के ही एक महिला के घर घुसकर अप्राकृतिक रेप किया था। पीड़िता ने सक्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। धर्मेंद्र सिंह भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य भी है। बता दें कि सक्ती राज परिवार के राजा सुरेंद्र बहादुर के अपने बावर्ची के बेटे धर्मेंद्र सिंह को उत्तराधिकारी बनाया था। साल 2021 में इनका राज्याभिषेक किया गया था। लेकिन राजा सुरेंद्र बहादुर की पत्नी गीता राणा सिंह ने सार्वजनिक रूप से कुंवर धर्मेंद्र को पुत्र मानने से मना कर दिया है। आरोपी अभियोग पत्र न्यायालय में पेश मामला 2022 का है। राजपरिवार की एक महिला ने दत्तक उत्तराधिकारी राजा धर्मेंद्र सिंह (30 साल) के खिलाफ अप्राकृतिक अनाचार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। सक्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। रियासत के पांचवें महाराज बने थे धमेंद्र वे सक्ती रियासत के पांचवें महाराज बने थे। जिन्हें गीता राणा ने मान्यता नहीं दी। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के निधन के बाद धर्मेंद्र सिंह ने राजघराने की जिम्मेदारी संभाली थी। वह भाजपा समर्थित जिला पंचायत सभापति भी हैं। कोर्ट से फैसला आते ही भेजा जेल फास्ट ट्रैक कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मुन्ना पटेल ने बताया कि न्यायाधीश गंगा पटेल ने धारा 376, 450 भारतीय दंड संहिता के मामले में दोष सही पाए जाने पर 21 मई 2025 को सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10 हजार रूपए अर्थदंड का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय के फैसले के बाद धर्मेंद्र सिंह को तुरंत जेल भेज दिया गया है। बता दें कि धारा 376 के तहत 7 साल सजा और 10 हजार जुर्माना और धारा 450 के तहत 5 साल सजा और 5 हजार जुर्माना लगाया गया है। जिसके मुताबिक वह 7 साल तक जेल में रहेगा। …………………… इससे जुड़ी खबर भी पढ़ें… हाईकोर्ट बोला-पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं:कहा-सहमति नहीं फिर भी रेप का आरोप नहीं लगा सकती, 2017 में महिला की हो चुकी मौत छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को पति-पत्नी के संबंधों को लेकर अहम फैसला सुनाया। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने कहा कि अननेचुरल सेक्स करने पर भी पत्नी अपने पति पर रेप या अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप नहीं लगा सकती, जब तक वह नाबालिग न हो। पढ़ें पूरी खबर…

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