रायपुर में पतंग के मांझे से बच्चे की मौत:पिता के साथ गार्डन जा रहा था बच्चा, महिला वकील का भी गला-अंगूठा कटा

रायपुर में पतंग के मांझे ने एक बच्चे की जान ले ली है। जबकि महिला वकील भी मांझे में फंसकर बुरी तरह जख्मी हो गई। महिला का गला और अंगूठे का हिस्सा कट गया है। यह दोनों घटना शहर के अलग-अलग थाना इलाके की है। फिलहाल, पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है। पहला मामला: टिकरापारा थाना इलाके में धनेश साहू अपने बच्चे पुष्कर साहू के साथ रविवार शाम 5 संतोषी नगर से कटोरा तालाब गार्डन घूमने जा रहे थे। तभी पचपेड़ी नाका के पास अचानक एक मांझा बच्चे के गले के पास फंस गया। वो बुरी तरह जख्मी हो गया। धनेश ने गाड़ी रोककर जैसे-तैसे मांझे को बाहर निकाला। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर गए, मौत उसके पिता उसे पास के ही एक निजी अस्पताल लेकर गए। लेकिन इलाज नहीं हो पाया। फिर उसे मेकाहारा रिफर किया गया। जहां बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद बच्चे के घर वालों का रो-रो कर बुरा हाल है। टिकरापारा पुलिस बच्चे का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपेगी। महिला वकील भी बुरी तरह घायल दूसरा मामला: रायपुर के पंडरी मॉल के पास एक्सप्रेस-वे पर महिला वकील पूर्णशा कौशिक स्कूटी से जा रही थी। इसी दौरान मांझा उनके गले पर आ गया। जिससे उनके गले में लंबा कट लग गया। जब वो जान बचाने के लिए हड़बड़ाते हुए मांझे को निकालने की कोशिश तो उनके हाथ का अंगूठा भी कट गया। आसपास मौजूद लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज कराया गया। तेज धार वाले चाइनीस मांझा होने की आशंका आमतौर पर पतंग उड़ाने के लिए दो तरह के मांझे का इस्तेमाल होता है। पहला सूती मांझा और दूसरा चाइनीज मांझा। सूती मांझे की अपेक्षा चाइनीज मांझा ज्यादा खतरनाक होता है। यह नायलॉन का बना होता है। इस मांझे पर कांच या मैटेलिक पाउडर से धार भी लगाई जाती है। यही वजह है कि यह सूत के मांझे से ज्यादा शार्प होती है। यह सामान्य मांझे की तुलना में कई गुना धारदार होती है। साथ ही बिजली के तार से संपर्क में आने पर चाइनीज मांझे में करंट भी आ सकता है। चाइनीस मांझा खरीदना-बेचना अपराध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने साल 2017 से देश भर में नायलॉन या चाइनीज मांझे की खरीद, ब्रिकी, स्टोरेज और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद बहुत से लोग इसे खरीदते और बेचते हैं।
इन नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इन जगहों में पतंगबाजी करने से बचना चाहिए एयरपोर्ट और फ्लाइट रूट के आसपास पतंगबाजी करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह विमानों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। साथ ही बिजली के तारों और पोलों के आसपास पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। इससे पतंग के मांझों में बिजली का करंट भी आ सकता है। साथ ही गली-मोहल्लों, सड़क और रेलवे लाइन के पास पतंग उड़ाना खतरनाक है। ऐसा करना किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य जगहें हैं, जहां पतंग उड़ाना खतरनाक है। अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसे नीचे पॉइंटर्स से समझिए- ………………………………………. इससे संबंधित यह खबर भी पढ़िए… भिलाई में चाइनीज मांझे से सफाईकर्मी महिला का कटा हाथ: मांझे में फंसकर बाइक सवार भी हुआ घायल, भिलाई में ये तीसरी दुर्घटना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में प्रतिबंधित चाइनीस मांझे से आज एक और हादसा हुआ। भिलाई टाउनशिप में एक सफाई कर्मी महिला का हाथ कट गया। बाद में उसे इलाज के लिए सुपेला अस्पताल ले जाना पड़ा। बतादें कि भिलाई शहर में चाइनीज मांझे से ये तीसरी दुर्घटना है। पढ़ें पूरी खबर…

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