टैक्स बचाने के लिए बचे 2 दिन:मिनिमम बैलेंस न डाला तो बंद होगा PPF-सुकन्या खाता; 31 मार्च तक निपटाएं 3 काम, अप्रैल से बदलेंगे 10 नियम

आज 30 मार्च है। आपके पास अपने वित्तीय कामों को निपटाने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। 31 मार्च की रात तक निपटाएं ये 3 काम… 1. सरकारी स्कीम्स एक्टिव रखें: PPF, NPS और सुकन्या में डालें मिनिमम बैलेंस पब्लिक पॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को चालू रखने के लिए हर साल ₹250 से ₹500 तक न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है। अगर खाता बंद हो गया तो चालू कराने के लिए पेनाल्टी लगेगी और बैंक के चक्कर काटने होंगे। 2. पुरानी टैक्स रिजीम में सेविंग का मौका: 80C और 80D के तहत निवेश करें पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का कल आखिरी दिन है। सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए आप PPF, लाइफ इंश्योरेंस में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर 1 लाथ तक की छूट मिलती है। 1 अप्रैल या उसके बाद किया गया निवेश अगले साल के खाते में गिना जाएगा। 3. सैलरी क्लास के लिए जरूरी: ऑफिस में जमा करें इन्वेस्टमेंट प्रूफ अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपको अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होंगे। इसमें घर के किराए की रसीदें, बीमा प्रीमियम की रसीद, होम लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट शामिल हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स समय पर नहीं देते हैं, तो कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से ज्यादा TDS काट लेगी। इसे वापस पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक का इंतजार करना होगा। अब उन 10 बदलावों की जानकारी जो 1 अप्रैल 2026 से होने वाले हैं…

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