टेस्ला के ऑटोपायलट कार का एक्सीडेंट:कोर्ट ने पीड़ित को 2100 करोड़ मुआवजा देने को कहा, कंपनी बोली- ड्राइवर फोन में व्यस्त था

टेस्ला की ऑटो ड्राइव कार के एक्सीडेंट के एक मामले में इलॉन मस्क की कंपनी को 243 मिलियन डॉलर (करीब 2,100 करोड़ रुपए) का मुआवजा देना होगा। फ्लोरिडा के मियामी कोर्ट ने 4 साल तक चले ट्रायल में कंपनी को भी जिम्मेदार मानते हुए यह आदेश दिया है। मामला 2019 का है, जब फ्लोरिडा के लार्गो में टेस्ला की ऑटोपायलट सिस्टम वाली गाड़ी से हादसा हुआ। सिस्टम में खराबी के चलते टेस्ला मॉडल S सेडान ने एक SUV को टक्कर मारी थी। इस दुर्घटना में 22 साल की नाइबेल बेनावाइड्स की मौत हो गई और उसका बॉयफ्रेंड डिलन एंगुलो गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले में कंपनी ने कहा था कि ड्राइवर फोन चलाने में व्यस्त था। लेकिन कोर्ट ने यह दलील नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि टेस्ला का सिस्टम खराब था और हादसे की जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर की नहीं थी। टेस्ला ऑटोपायलट क्रैश केस में क्या-क्या हुआ कोर्ट के फैसले को टेस्ला ने गलत माना एक्सीडेंट मामले में मुआवजा देने के कोर्ट के फैसले को टेस्ला ने गलत माना है। टेस्ला ने कहा, आज का फैसला गलत है। इससे केवल मोटर व्हीकल सेफ्टी को पीछे धकेलने, टेस्ला और पूरी इंडस्ट्री के लाइफसेविंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने, लागू करने के प्रयास खतरे में आ सकते हैं। मुकदमा दायर करने वालों ने एक कहानी गढ़ी है जिसमें कार को दोषी ठहराया गया है, जबकि ड्राइवर ने पहले दिन ही एक्सीडेंट की जिम्मेदारी ले ली थी। टेस्ला का ऑटोपायलट फीचर कैसे काम करता है?

More From Author

सरकारी नौकरी:एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी में 633 वैकेंसी; लास्ट डेट 4 अगस्त, सैलरी 1 लाख 77 हजार तक

राहुल बोले- भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है:लोकसभा चुनावों में अगर 15 सीटों पर धांधली न होती, तो मोदी भारत के PM नहीं होते

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *