कोलकाता गैंगरेप- तीनों आरोपियों के DNA सैंपल लिए गए:पुलिस को शक- प्लानिंग के बाद वारदात, चेतावनी दी- पीड़ित की पहचान उजागर की तो एक्शन

कोलकाता गैंगरेप केस के तीनों आरोपियों के सैंपल लिए जा चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में 30 जून को मनोजीत मिश्रा, प्रमित मुखर्जी और जैद अहमद के फ्लूइड, यूरिन और बालों के नमूने लिए गए। यह प्रक्रिया करीब आठ घंटे तक चली। पुलिस ने जांच पर कहा, ‘तीनों आरोपियों ने कई दिन से पीड़िता को ट्रैक कर रहे थे। मिश्रा ने पीड़िता को कॉलेज में दाखिला लेने के पहले दिन से ही निशाने पर लिया था। प्लानिंग के बाद वारदात की गई।’ पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि अगर पीड़ित लड़की की पहचान उजागर की तो एक्शन लिया जएगा। उधर, लॉ कॉलेज ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी और दो अन्य आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है। अलीपुर कोर्ट ने तीनों की पुलिस हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में 25 जून को गैंगरेप एक छात्रा से गैंगरेप हुआ था। मुख्य आरोपी यहीं का पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा है। इसमें दो स्टूडेंट जैब अहमद, प्रमित मुखर्जी और एक गार्ड पिनाकी भी शामिल हैं। जांच के लिए 9 मेंबर्स की SIT बनाई गई है। पुलिस ने सबूतों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा पुलिस ने कॉलेज के यूनियन रूम, गार्ड रूम और बाथरूम से जब्त किए गए सबूतों को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। इसके साथ ही वारदात का 1.5 मिनट का एक वीडियो भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जो मुख्य आरोपी मिश्रा के मोबाइल फोन से बरामद हुआ था। अब यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं यह वीडियो किसी और को भेजा गया या नहीं। जांच में यह भी सामने आया है कि मिश्रा, मुखर्जी और अहमद पहले भी कॉलेज की अन्य छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न कर चुके हैं और उन घटनाओं के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। इस मामले की जांच कर रही 9 सदस्यीय SIT ने करीब 25 लोगों की एक सूची बनाई है जो 25 जून की शाम को कॉलेज में मौजूद थे। इन सभी से पूछताछ की जाएगी। गैंगरेप की CBI जांच कराने के लिए याचिका दायर कोलकाता गैंगरेप की CBI जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में सोमवार को जनहित याचिका दायर हुई। इसमें CBI को मामले की प्राइमरी जांच करके कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मुख्य आरोपी के राज्य की सत्ताधारी पार्टी TMC से जुड़े होने के चलते यह मांग की गई है। याचिका में पीड़ित को मुआवजा देने और सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लड़कियों की सुरक्षा के लिए सिविल वॉलेंटियर तैनात करने की भी मांग की गई है। इससे पहले दायर कुछ अन्य याचिकाओं में कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराने की मांग की गई है। इस हफ्ते के आखिर में इन याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है। CCTV और मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई
कॉलेज के CCTV में 25 जून की दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 बजे तक करीब 7 घंटे की फुटेज हैं। एक जांच अधिकारी ने बताया कि CCTV में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबर्दस्ती ले जाने की घटना कैद हुई है। इससे छात्रा की लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। 28 जून को पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोंचने के निशान मिले हैं। उससे मारपीट की भी पुष्टि हुई है। स्टाफ की कमी के चलते मनोजीत की हायरिंग हुई थी
लॉ कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल नयना चटर्जी ने NDTV से कहा कि कॉलेज प्रशासन को मीडिया के जरिए घटना की जानकारी मिली। पीड़ित छात्रा या किसी अन्य ने घटना के बारे में कोई शिकायत कॉलेज प्रशासन से नहीं की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना के एक दिन बाद कैंपस में प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी। इस बारे में सिक्योरिटी गार्ड को भी न बताने को कहा गया था। पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर के दो कमरे सील कर दिए हैं। वाइस प्रिंसिपल ने गार्ड के ठीक से ड्यूटी ने करने की बात भी कही। चटर्जी ने बताया कि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को कुछ महीने पहले ही अस्थायी फैकल्टी मेंबर के तौर पर नियुक्ति किया गया था। परमानेंट स्टाफ की कमी की वजह से हायरिंग की गई थी। मुख्य आरोपी एक तो मामला गैंगरेप का क्यों…
मुख्य पुलिस अभियोजक सोरिन घोषाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, बलात्कार करने में मदद करने वाले सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस मामले में दो अन्य व्यक्तियों ने बलात्कार में मदद की। इस वजह से यह सामूहिक बलात्कार का मामला है। कोलकाता में 10 महीने में दूसरी घटना… 2024 में आरजी कर हॉस्पिटल में डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था —————————————————– रेप-मर्डर केस से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद (मरते दम तक जेल) की सजा सुनाई गई और 50 हजार का जुर्माना लगाया। सियालदह कोर्ट ने 20 जनवरी को सजा का ऐलान किया। पूरी खबर पढ़ें…

More From Author

पहली बार घाना के दौरे पर PM मोदी:नेहरू, नरसिम्हा राव के बाद तीसरे प्रधानमंत्री; 5 देशों की यात्रा आज से शुरू

अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना:जम्मू में LG मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाई, अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *