इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली:1 अप्रैल 2026 से लागू होगा; टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं

नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। 21 अगस्त को केंद्र सरकार ने नए रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2026 से यह 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार टैक्स कानूनों को आसान बनाने के लिए नया इनकम टैक्स बिल लेकर आई है। इससे टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे पहले 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में इनकम टैक्स बिल पेश किया था। इसमें टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स एक्ट के शब्दों की संख्या को लगभग 50 फीसदी घटाकर करीब 5 लाख से 2.5 लाख किया गया है। नए इनकम टैक्स बिल की 4 बड़ी बातें… 60 हजार से ज्यादा घंटे में बना नया बिल इस काम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के करीब 150 अफसरों की कमेटी लगी थी। नए बिल को अंतिम रूप देने में 60 हजार से ज्यादा घंटे लगे। इनकम टैक्स बिल को आसान, समझने लायक बनाने और गैर-जरूरी प्रावधान हटाने के लिए 20,976 ऑनलाइन सुझाव मिले। इनका विश्लेषण किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मशविरा किया गया। ऐसे संशोधन कर चुके ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से भी सलाह ली गई। 2009 और 2019 में इस संदर्भ में तैयार किए गए दस्तावेजों का अध्ययन भी किया गया। ये खबर भी पढ़ें… 1. लोकसभा में पेश हुआ इनकम टैक्स बिल: इसके पन्ने 823 से घटाकर 622 किए, अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत आएंगे क्रिप्टो एसेट नया इनकम टैक्स बिल आज यानी गुरुवार, 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया है। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… नया इनकम-टैक्स बिल तैयार करने में 60 हजार घंटे लगे: 20,976 सुझाव मिले, जानें ये कैसे बना और इसमें क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में नया आयकर बिल पेश किया है। यह लोकसभा में पास हो गया। आइए जानते हैं कि इस बिल में क्या खास है? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

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