अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट:बिजनेसमैन्स की मांग पर बढ़ाई डेडलाइन, ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव नहीं

आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख को एक महीना बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पहले यह 30 सितंबर थी, लेकिन अब यह 31 अक्टूबर हो गई है। प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन्स की मांग पर यह फैसला लिया गया। आइए, इसकी पूरी डिटेल सवाल-जवाब के जरिए समझते हैं.. सवाल 1: यह एक्सटेंशन क्यों दिया गया? क्या कोई खास वजह है? जवाब: चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज की तरफ से कई शिकायतें आईं कि टाइम पर ऑडिट पूरा करना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से, कई राज्यों में बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं ने बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटीज को बुरी तरह बाधित कर दिया। सीबीडीटी ने कहा, “बाढ़ और दूसरी आपदाओं ने नॉर्मल कामकाज को प्रभावित किया, जिससे कंप्लायंस मुश्किल हो गया।” इसीलिए यह राहत दी गई। सवाल 2: कौन-कौन से लोग इस एक्सटेंशन का फायदा उठा सकेंगे? जवाब: यह खास तौर पर उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(1) के एक्सप्लेनेशन 2 के क्लॉज (a) के दायरे में आते हैं। मतलब, ज्यादातर बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और बड़े टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स, जिन्हें टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। छोटे टैक्सपेयर्स या सैलरी वालों को इससे फायदा नहीं है। सवाल 3: क्या ई-फाइलिंग पोर्टल पर कोई दिक्कत तो नहीं है? जवाब: सीबीडीटी ने साफ कहा है कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह स्थिर और फंक्शनल है। कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है। अभी तक 24 सितंबर तक 4.02 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें सिर्फ उसी दिन 60,000 से ज्यादा सबमिशन हुए। साथ ही, 23 सितंबर तक 7.57 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं। तो, पोर्टल पर काम चल रहा है, देरी की वजह सिर्फ बाहरी परेशानियां हैं। सवाल 4: क्या इस एक्सटेंशन के लिए कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा? जवाब: हां, बिल्कुल। सीबीडीटी ने कहा है कि नई डेडलाइन को लागू करने के लिए अलग से फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अभी यह फैसला प्रेस रिलीज के जरिए अनाउंस किया गया है, लेकिन जल्द ही गजट नोटिफिकेशन आएगा। टैक्सपेयर्स को सलाह है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। सवाल 5: क्या यह एक्सटेंशन सिर्फ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए है? जवाब: यह मुख्य रूप से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए है, लेकिन इसमें वेरियस ऑडिट रिपोर्ट्स शामिल हैं जो पिछले साल 2024-25 के लिए हैं। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया कि यह उन रिपोर्ट्स के लिए है, जो धारा 139 के तहत आती हैं। ITR फाइलिंग की डेडलाइन पर अभी कोई बदलाव नहीं, वो 31 जुलाई 2025 ही रहेगी, लेकिन ऑडिट वाले मामलों में अब 31 अक्टूबर तक समय है।

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